छत्तीसगढ़ लोक
सेवा आयोग, रायपुर
राज्य सेवा परीक्षा-2008
नोटः- छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 एवं अधिसूचना क्र. एफ 6-3/2008/1/एक रायपुर दिनांक 16.09.2008 के फलस्वरूप एवं विभाग से प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 09/2008/परीक्षा/दिनांक 03/09/2008, प्रकाशन दिनांक 05/09/2008 को निरस्त कर विज्ञापन क्र. 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20/09/2008 जारी किया जाता है।
विज्ञापन क्रमांक 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20/09/2008 |
भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 03/11/2008 |
| प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 01/02/2009 |
एक- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद पश्चात परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम - 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2009 को आयोजित की जाने वाली “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
दो- राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण
(Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
तीन- इस परीक्षा के अंर्तगत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिए चयन किया जाएगा।
| स.क्र. |
पद तथा विभाग का नाम |
(अ)
कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या |
(ब)
(अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित
पद |
(स)
विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद |
योग |
| |
|
अनारक्षित |
अनुसूचित जाति |
अनुसूचित जनजाति |
अन्य पिछडा वर्ग |
अनारक्षित |
अनुसूचित जाति |
अनुसूचित जनजाति |
अन्य पिछडा वर्ग |
विकलांग |
भूतपूर्व सैनिक |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
राज्य सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्टर)
सामान्य प्रशासन विभाग |
16 |
05 |
04 |
05 |
04 |
01 |
01 |
01 |
- |
- |
30 |
| 2 |
उप अधीक्षक पुलिस
गृह विभाग
|
22 |
06 |
08 |
06 |
02 |
01 |
01 |
- |
- |
- |
42 |
| 3 |
जिला आबकारी अधिकारी
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
|
03 |
- |
01 |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
| 4 |
सहायक संचालक जन संपर्क
जन संपर्क विभाग
|
01 |
01 |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
04 |
| 5 |
सहायक संचालक (जिला
महिला एवं बाल विकास अधिकारी) जि.म.बा.वि.वि.
|
07 |
02 |
03 |
02 |
02 |
01 |
01 |
01 |
- |
- |
14 |
| 6 |
सहायक संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त एवं योजना विभाग
|
02 |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
03 |
| 7 |
खाद्य अधिकारी/सहायक
संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
|
01 |
- |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02 |
| 8 |
परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
|
03 |
04
(03 बैकलाग) |
03
(01 बैकलाग) |
01 |
01 |
-
(01 बैकलाग) |
- |
- |
- |
- |
11 |
| 9 |
अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी
कोष लेखा एवं पेंशन वित्त एवं योजना विभाग
|
16 |
06 |
06 |
04 |
05 |
02 |
02 |
01 |
01 (अना.)
01 (अ.जा.) |
01 (अना.)
01 (अ.जा.)
01 (अ.ज.जा.) |
32 |
| 10 |
नायब तहसीलदार
राजस्व विभाग
|
66 |
20 |
26 |
18 |
20 |
06 |
08 |
05 |
03 (अना.)
01 (अ.जा.)
01 (अ.ज.जा.)
01 (अ.पि.व.) |
06 (अना.)
02 (अ.जा.)
03 (अ.ज.जा.)
02 (अ.पि.व.) |
130 |
| 11 |
आबकारी उप निरीक्षक
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
|
08 |
03 |
04 |
02 |
02 |
01 |
01 |
- |
- |
01 (अना.) |
17 |
| 12 |
परिवहन उप निरीक्षक
परिवहन विभाग |
09 |
03 |
03 |
02 |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
| 13 |
उप पंजीयक
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग |
02 |
- |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
03 |
| 14 |
सहायक जेलर
गृह (जेल) विभाग |
07 |
02 |
03 |
02 |
02 |
- |
01 |
- |
- |
- |
14 |
| |
योग |
163 |
53 |
65 |
43 |
39 |
13 |
15 |
08 |
08 |
17 |
324 |
‘‘पदों की संख्या परिवर्तनीय है’’
विकलांग ‘‘अस्थिबाधित’’ ही मान्य होगा।
टीपः- (1) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।
परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरूद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला आवेदक का चयन नहीं किया जावेगा।
टीपः- (2) विज्ञापन की पैरा - 3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद पश्चात समय-समय पर शासन से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम-2008 के नियम - 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।
चार - (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित है।
(2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।
(3) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करें।
(4) जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित उम्मीदवार के साथ विचारित किये जायेंगे।
(5) आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करने के पश्चात आवेदक द्वारा अपने वर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाऐगा।
पाँच - पदों का वेतनमान-
पद क्रमांक 1 से 7 के लिए रूपये 8000-275-13500/-
पद क्रमांक 8 के लिए रूपये 5500-175-9000/-
पद क्रमांक 9 के लिए रूपये 5000-150-8000/-
पद क्रमांक 10 से 11 के लिए रूपये 4500-125-7000/-
पद क्रमांक 12 से 14 के लिए रूपये 4000-100-6000/-
निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
छः- (अ) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र
| कोड नंबर |
परीक्षा केन्द्र का स्थान |
| 01 |
अंबिकापुर |
| 02 |
बैंकुण्ठपुर (कोरिया) |
| 03 |
बिलासपुर |
| 04 |
धमतरी |
| 05 |
दुर्ग-भिलाई |
| 06 |
दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) |
| 07 |
जगदलपुर (बस्तर) |
| 08 |
जांजगीर-चांपा |
| 09 |
जशपुर |
| 10 |
कबीरधाम (कवर्धा) |
| 11 |
कांकेर (उत्तर बस्तर) |
| 12 |
कोरबा |
| 13 |
महासमुन्द |
| 14 |
रायपुर |
| 15 |
रायगढ़ |
| 16 |
राजनांदगांव |
(ब) मुख्य परीक्षा के केन्द्र
| कोड नंबर |
परीक्षा केन्द्र का स्थान |
| 01 |
अंबिकापुर |
| 02 |
बिलासपुर |
| 03 |
जगदलपुर |
| 04 |
रायपुर |
टीपः-(1) आयोग द्वारा आवेदकों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जायेगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(2) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।
सात - मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन : प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो आवेदक मुख्य परीक्षा के लिये परीक्षा परिणाम के आधार पर पात्र होंगे, उन्हें इस हेतु निमित्त निर्धारित प्रपत्र में पुनः आवेदन करना होगा।
आठ - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
टीप (एक) : उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हो/बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा- उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ऐसा आवेदन निरस्त किया जायेगा।
टीप (दो) : ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
नौ -आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि : आवेदकों के राज्य सेवा परीक्षा 2008 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01 जनवरी 2009 के संदर्भ
(Reference) में की जायेगी, अतएव आवेदक, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
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